दिनांक : 01/03/2024
भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु में प्रति घंटे के निर्धारित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु (इसके बाद ‘बैंक’ के रूप में संदर्भित) के विभिन्न औषधालयों के लिए संविदा के आधार पर प्रति घंटे के निश्चित पारिश्रमिक पर बैंक के अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के सात (7) पदों का एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार हैं:

श्रेणी सामान्य अजा अपिव
रिक्तियों की संख्या 4 1 2

2. पात्र उम्मीदवार केवल अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 10/3/8 नृपतुंगा रोड़, बेंगलूरु 560001 को दिनांक 25 जनवरी 2024 या उससे प्राप्त होना चाहिए। आवेदन एक मुहरबंद लिफाफे में प्रेषित किया जाना चाहिए जिसके ऊपर ‘संविदा के आधार पर बैंक के अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता के पद हेतु आवेदन’ लिखा होना चाहिए या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है।

3. आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस प्रकार के आरक्षण के हकदार हैं और उन्हें अपने दावे के समर्थन में आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करने चाहिए।

4. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाएं।

5. शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन के संबंध में जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल बैंक की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

6. जो आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे या अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की प्रतियों के साथ नहीं होंगे, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

7. पात्रता, पारिश्रमिक, कार्य के घंटे और अन्य नियम एवं शर्तें:

  1. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथी प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम एम.बी.बी.एस. की डिग्री होनी चाहिए।

  2. आवेदक के पास मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी अस्पताल या क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

  3. आवेदक का अपना डिस्पेंसरी या निवास स्थान नीचे उल्लिखित स्थानों पर स्थित बैंक के औषधालयों से 10-15 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।

  4. संविदा के आधार पर नियुक्त बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक वास्तविक कार्य के कुल घंटों के आधार पर निर्धारित होंगी और यह सर्वसमावेशी होंगी।

  5. सूचीबद्धता/कार्य की संविदा तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी। संविदा की समाप्ति पर कार्य का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। तीन वर्षों के बाद पैनल बनाने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी।

  6. पारिश्रमिक की दर और कार्य के घंटे (संभावित) नीचे तालिकाबद्ध हैं:

क्र. सं. औषधालय का नाम और पता कार्यदिवस कार्य के घंटे @ संभावित पारिश्रमिक
1 भारतीय रिज़र्व बैंक,
10/3/8 नृपतुंगा रोड़,
बेंगलूरु- 560 001
सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक 1000/- प्रति घंटे संविदा की पूरी अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्षों के लिए।

इस प्रकार भुगतेय कुल मासिक परिश्रमिक में से, 1000/- प्रति माह वाहन खर्च माना जाएगा।
2 भारतीय रिज़र्व बैंक,
10/3/8 नृपतुंगा रोड़,
बेंगलूरु - 560 001
सोमवार से शुक्रवार अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक
3 आरबीआई ऑफिसर्स क्वार्टर्स,
कनिंघम क्रिसेंट, वसंत नगर,
बेंगलूरु 560 051
सोमवार से शनिवार अपराह्न 05:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक
4 आरबीआई ऑफिसर्स क्वार्टर्स,
कनिंघम रोड़, एबशॉट ले आउट,
बेंगलूरु 560 052
सोमवार से शनिवार पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
5 आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स,
नंदिनी ले आउट, सरस्वतीपुरम,
बेंगलूरु – 560 096
सोमवार से शनिवार अपराह्न 06:00 बजे से अपराह्न 08:00 बजे तक
6 आरबीआई स्टाफ क्वार्टर्स,
ऑस्बोर्न रोड़, अल्सुर लेक के सामने,
बेंगलूरु – 560 042
सोमवार से शनिवार पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक
7 आरबीआई ऑफिसर्स क्वार्टर्स
"कपिला ब्लॉक", नेशनल गेम्स विल्लेज, कोरमंगला
बेंगलूरु - 560 034
सोमवार से शनिवार पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
@आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन
  1. सूचीबद्ध चिकित्सकों को आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक औषधालयों से संबद्ध किया जा सकता है।

  2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक के दर की समीक्षा करने, प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकता के अनुसार अपने विवेकानुसार बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के कार्य के घंटों के साथ औषधालयों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवारों को समय-समय पर सूचित किए गए अनुसार बैंक के औषधालयों में कार्य करना पड़ सकता है। आवश्यकता के अनुसार कार्य घंटों की कुल संख्या को एक सप्ताह में 30 घंटे (अधिकतम) तक बढ़ाया जा सकता है।

  3. आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

  4. अपिव श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल निर्धारित प्रोफार्मा में अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी से स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को ओबीसी के रूप में मान्यता दी गई है और गांव/ नगर का उल्लेख होगा, जिसका उम्मीदवार सामान्यतः निवासी है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचियों (भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में ओबीसी जातियों के रूप में मान्यताप्राप्त जातियों की सूची http://www.ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है।) में उल्लिखित है। जाति के नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता वाला प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपिव प्रमाणपत्र में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं पर आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। अपिव श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार अपिव आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अपिव उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ 01 अप्रैल 2023 को/उसके बाद जारी अपिव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

  5. संविदा के आधार पर आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को कार्य पर रखा जाना अनंतिम है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन में पता चलता है कि उम्मीदवार का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का दावा या 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत नहीं आते है गलत है, जैसी स्थिति हो, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं कोई कारण बताए बिना समाप्त कर दी जाएगी और बैंक के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा करना उपयुक्त लगे।

चयन प्रक्रिया

1. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए बैंक एक साक्षात्कार आयोजित करेगा।

2. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक के पास न्यूनतम पात्रता मानकों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता।

3. बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते हैं / पात्र नहीं माने जाते हैं।

4. साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। इन चिकित्सा जाँचों का खर्च आवेदकों को स्वयं वहन करना होगा।

5. पैनल के चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता के अनुसार उक्त पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, जो चिकित्सीय रूप से फिट पाए जाने, दस्तावेजों का सत्यापन होने और अनुबंध – I में वर्णित संविदा के नियम एवं शर्तों और अनुबंध – II में उल्लिखित आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन होगा।

6. चयनित आवेदक को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) के रूप में प्रति घंटे के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्ति से पहले बैंक के साथ संविदा करार पर हस्ताक्षर करना होगा।


अनुबंध – I

निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा आधार पर बैंक में अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति – संविदा के नियम और शर्तें

1. बैंक के औषधालयों में ड्यूटी के निर्धारित घंटों के दौरान या आवश्यक होने पर लंबी अवधि के लिए उपस्थित रहना, बैंक की छुट्टी या छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों को छोड़कर, इस शर्त के अधीन होगा कि औषधालय को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा।

2. स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय की कार्य अवधि के दौरान (बैंक द्वारा आवश्यक होने पर अवधि को बदला जा सकता है) स्वयं आते हैं, उन्हें नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श देना, दवाइयां लिखना और बिना शुल्क इंजेक्शन देना। उपर्युक्त सुविधा को बैंक के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को दौरे पर या बेंगलूरु की यात्रा के दौरान भी दिया जाना चाहिए। आप अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के कर्मचारियों के लिए अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दर पर शुल्क देय होगा। बैंक के कर्मचारियों / अधिकारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. स्टाफ क्वार्टर में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ऊपर पैराग्राफ (2) में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना।

4. एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्यों का पालन करना, भले ही आपके पास स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में अर्जित करे। यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपके पास जो भी योग्यताएं हैं या जो भविष्य में जो योग्यताएं अर्जित कराते हैं, वह किसी भी तरह से आपको एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करती हैं, और यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या प्राप्त करते हैं, जैसा भी मामला हो, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के प्रतिकूल होता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कि इस कारण कोई भी दायित्व या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आनी चाहिए और आप उससे बैंक को सुरक्षित रखते हुए उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।

5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

  1. छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपके पास जाएं।

  2. औषधालय या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और ऐसी आवश्यकता को देखने के लिए उपस्थित होना और उसे उपयुक्त अस्पतालों को संदर्भित करना, भले ही ऐसी आवश्यकता सामान्य कामकाजी घंटों के बाहर हो।

  3. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाया जाना- किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के प्रति सतर्कता के साथ सभी प्रकार के इंजेक्शन को लगाना आपकी जिम्मेदारी होगी। एक नियम के रूप में, आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। काम का बोझ अधिक होने पर रूटीन और आसान प्रकार के इंजेक्शन को लगाने के लिए फार्मासिस्ट को प्रशिक्षित करना आपसे अपेक्षित है।

  4. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी को केवल बीएमसी द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि आप आश्वस्त हैं कि फार्मासिस्टों के पास अपेक्षित क्षमता है, तो उनके द्वारा नियमित ड्रेसिंग की जा सकती है।

  5. कार्डियो-वैस्क्युलर या किसी अन्य बड़ी आपात स्थितियों एवं दुर्घटना के मामले में, यदि आप उस स्थान पर मौजूद हैं, आपको मरीज के साथ अस्पताल जाना चाहिए।

6. बैंक के लिए ऐसा करना जब भी आवश्यक हो, बैंक क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य के घर जाकर जांच करना और उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दरों की अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि एमसी मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है।

8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

9. बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने जा सकने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की, बैंक द्वारा निर्धारित स्वरूप में यदि और जब ऐसा करने की अपेक्षा हो, समय-समय पर स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करनी होगी और/या की सेवा के लिए उनकी फिटनेस को प्रमाणित करना होगा।

10. बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा विक्रेताओं को ऑर्डर फ़ॉर्म (निर्धारित) जारी करना और उसके बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करना होगा।

11. अपनी अच्छी पहचान का उपयोग कर बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों के लिए (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) अस्पताल की सुविधाओं को मुहैया कराना होगा यदि ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर, अधिकारी लाउंज, स्टाफ कैंटीन, स्टाफ क्वार्टर और अधिकारियों के क्वार्टरों का निरीक्षण करना होता है और यह रिपोर्ट करना होता है कि क्या वे स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्ण स्थिति में हैं।

13. जब भी आवश्यक हो टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका और छोटे चेचक के लिए टीकाकरण करना होगा।

14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च या/और बैंक द्वारा बताई गई किसी अन्य तारीख की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुता करना होगा।

15. दवाओं का उचित भंडारण, सूची और विवेकपूर्ण वितरण/वितरण और निर्धारित सभी अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना होगा।

16. दवा मांगपत्रों के संबंध में सूचित करना और दवा स्टॉक-बैलेंस और खपत को काउंटर-चेक करना होगा।

17. चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत के औचित्य सहित पेशेवर सलाह देना, जब भी उन्हें आपके पास भेजा जाए।

18. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और डिस्पेंसरी सुविधा सहित चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य में भाग लेना, जैसा कि आम तौर पर एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

19. संविदा की संपूर्ण अवधि यानी 3 वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 1000/- प्रति घंटा निर्धारित है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस तरह देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से 1000/- प्रतिमाह की राशि को वाहन व्यय माना जाएगा। इसके अलावा, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के रूप में कोई अधिवर्षिता लाभ देय नहीं होगा। कोई छुट्टी, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। किसी सरकारी छुट्टी के दिन बुलाया जाना यदि आवश्यक होता है तो प्रति घंटे 1000/- की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।

20. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, आपको अपने जोखिम और लागत पर अपने ही समान योग्यता और अनुभव के ऐसे विकल्प की व्यवस्था करनी होगी जो बैंक को स्वीकार्य हो।

21. बीएमसी क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलूरु कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे।

22. बीएमसी के लिए अनुबंध-II में बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए दी गई आचार-संहिता का पालन करना आवश्यक होगा।

23. संविदा अनुबंध-I में दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने और अनुबंध-II में दिए गए बैंक की आचार संहिता के पालन के अधीन नियुक्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

24. संविदा के अंतर्गत नियुक्ति अस्थायी है। बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए या नियमित रूप से रोजगार के लिए कोई भी दावा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।

25. संविदा अवधि के दौरान तीन महीने का नोटिस जारी करने या उसके बदले में तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान करने पर किसी भी तरफ से संविदा समाप्त किया जा सकेगा।

26. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालनगत आवश्यकताओं के लिए समीचीन होने पर अपने विवेक से ड्यूटी के घंटों और ड्यूटी डिस्पेंसरी में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद बेंगलूरु स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।


अनुबंध - II

निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता

1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को, बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें स्वीकार करना होगा।

2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता, बैंक के कार्यकलापों और उसके घटकों के कार्यकलापों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा और गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को आम जनता या बैंक के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तब तक नहीं व्यक्त करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है या जब तक उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है। कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित रूप में पूर्व मंजूरी लिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस में योगदान नहीं देगा या किसी भी दस्तावेज, पर्चा या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा।

3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यों में शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा।

4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।

5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के संघ का सदस्य या पदधारी नहीं बनेगा या नहीं बने रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे ट्रेड यूनियन या संघ से सम्बद्ध नहीं रहेगा या अपनी संविदा के नियमों अथवा शर्तो से संबंधित किसी भी मामले के बारे में हड़ताल नहीं करेगा अथवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के हिंसक, असभ्य अथवा अशोभनीय प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

6. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा।

7. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पाँच दिनों से अधिक नहीं होगी।

8. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा आउटसोर्स नहीं करेगा।

9. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता को:

  1. जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्य स्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;

  2. ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए और उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस तरह के पेय पदार्थों या ड्रग के प्रभाव से उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो;

  3. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;

  4. नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;

  5. अत्यधिक मात्रा में किसी भी मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का उपयोग नहीं कराणा चाहिए।

स्पष्टीकरण: ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को अतिथियों के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।

10. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन हेतु, "यौन उत्पीड़न", चाहे वह प्रत्यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय यौन संबंधी व्यवहार शामिल होंगे:-

  1. शारीरिक संपर्क और प्रयास,

  2. यौन आग्रह की मांग या अनुरोध करना,

  3. यौन संबंधी टिप्पणियां,

  4. अश्लील साहित्य/वीडियो दिखाना,

  5. इसके अतिरिक्त, यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अ-मौखिक आचरण, ऐसी सभी परिभाषा / व्याख्या जो संविधि या विधियों में लागू है।

11. यदि चिकित्सा परामर्शदाता को ऋण के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकेगा।

12. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का प्रस्ताव देगा। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, सबोर्डिनेशन, रिबेटिंग, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे।

13. उपर्युक्त 12 में दिए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/ कार्य के लिए नमूना या सामग्री संदर्भित, सिफारिश या खरीद के लिए भी समान प्रभाव से लागू होंगे।

14. यदि बैंक का चिकित्सा सलाहकार ऊपर उल्लिखित बैंक की आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के विपरीत कोई कार्य है या उसके निर्देशों के विपरीत कुछ भी करता है या किसी तरह के कदाचार के लिए दोषी होता है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

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