दिनांक : 07/30/2026
भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ अपनी आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्‍वार्टर्स, अलीगंज, लखनऊ स्थित डिस्पेंसरी के लिए संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की एक रिक्ति (अनारक्षित) को प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों के पास मेडिसिन की एलोपैथिक सिस्‍टम में एमबीबीएस की डिग्री अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ किसी भी अस्पताल में अथवा क्लीनिक में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। विस्तृत नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट अर्थात (www.rbi.org.in) पर आरबीआई में अवसर खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 है। विज्ञापन में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो उसे केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
लखनऊ


भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन

i. भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के आर्यवर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ-226024 में स्थित औषधालय के लिए नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के 01 (एक) रिक्त पद (अनारक्षित) को भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ii. पात्र अभ्यर्थी केवल अनुलग्नक III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, 8-9, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 के पास 20 अगस्त 2026 तक अथवा उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। आवेदन केवल पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सीलबंद लिफाफे पर 'नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए।

iii. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आवेदन जमा करने से पूर्व इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें।

iv. निर्धारित प्रारूप में नहीं भरे गए आवेदनों अथवा अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की प्रतियों के बिना प्राप्त आवेदनों को बिना कोई सूचना दिए अस्वीकार कर दिया जाएगा।

पात्रता मापदंड:

1. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. आवेदक के पास पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में किसी भी अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का न्यूनतम 2 (दो) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

4. आवेदक की डिस्पेंसरी/निवास बैंक के आर्यवर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ-226024 में स्थित औषधालय की डिस्पेंसरी से 3-5 कि.मी. की परिधि में होना चाहिए।

पारिश्रमिक, ड्यूटी के घंटे और अन्य शर्तें:

1. नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की होगी। नियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर इसका कोई नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

2. अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक (सर्व समावेशी) संविदा की पूरी अवधि के लिए नीचे दिए गए वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

3. आर्यवर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स में स्थित औषधालय में तैनात किए जाने वाले बीएमसी के लिए कार्य घंटे:-

क्र.सं. औषधालय अनुमानित कार्य घंटे@ पारिश्रमिक
1. आर्यवर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर-जे, अलीगंज, लखनऊ-226024 में स्थित औषधालय सुबह 8.00 बजे से 10.00 बजे तक और शाम 04:00 बजे से 06:00 बजे तक
(सोमवार – शनिवार)
संविदा की पूरी अवधि अर्थात 03 (तीन) वर्षों के लिए रु. 1000/- प्रति घंटा

कुल मासिक पारिश्रमिक में से 1000/- रुपये की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा।
@ आवश्यकतानुसार परिवर्तन के अधीन।

4. बैंक की आवश्यकतानुसार बीएमसी को आरबीआई कार्यालय परिसर और ला-प्लेस, हज़रतगंज ऑफिसर्स फ्लैट्स में स्थित औषधालय में भी हाजिर होना पड़ सकता है।

5. बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने तथा प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

चयन प्रक्रिया -

6. बैंक शार्टलिस्ट किए गए आवेदकों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए न बुलाए गए आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा।

7. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों और दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार मेडिकल जांच/परीक्षण करवाने होंगे। इन मेडिकल टेस्ट का खर्च आवेदक को ही वहन करना होगा। बैंक इस संबंध में कोई प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं करेगा।

8. पद के लिए चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उसके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने तथा अनुबंध-I के अनुसार संविदा/नियुक्ति की शर्तों और नियमों तथा अनुबंध-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन की जाएगी।

9. चयनित आवेदकों/अभ्यर्थियों को चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) के रूप में सेवाएं शुरू करने से पहले बैंक के साथ नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा आधार पर सेवाएं प्रदान करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।


अनुलग्नक-I

नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा के आधार पर) की सेवाएं ग्रहण करने हेतु अनुबंध के नियम और शर्तें

1. चिकित्सा परामर्शदाता को आर्यावर्त रिज़र्व बैंक स्टाफ क्वार्टर्स, सेक्टर- जे, अलीगंज, लखनऊ-226024 स्थित औषधालय में सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 08.00 बजे से 10.00 बजे तक और शाम 16:00 बजे से 18:00 बजे तक कुल 04 घंटे उपस्थित रहना होगा। इसमें बैंक छुट्टी (अर्धवार्षिक लेखाबंदी और वार्षिक लेखाबंदी के उद्देश्य से घोषित छुट्टियों के दिनों को छोड़कर) के दिन शामिल नहीं हैं, बशर्ते, डिस्पेंसरी को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग बैंक के अन्य औषधालयों में भी कर सकता है।

2. बैंक के दौरे पर आने वाले बैंक के कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो डिस्पेंसरी के समय के दौरान (समय और/या अवधि को बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर बदला जा सकता है) आते हैं, को नि:शुल्क सलाह देंगे, दवाएं लिखेंगे एवं इंजेक्शन देंगे। आप बैंक के कर्मचारियों के संबंध में जरूरी मामलों में अपने निजी क्‍लीनिक पर किसी भी समय अनुसूची में निर्धारित दर पर परामर्श शुल्‍क पर परामर्श के लिए उपलब्‍ध रहेंगे। बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू प्रभारों की अनुसूची अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कर्मचारियों के उन रिश्‍तेदारों को, जिन्‍हें स्‍टाफ क्‍वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में क्रेडिट करने के लिए कर्मचारियों से शुल्क की वसूली करने में सुविधा प्रदान करेंगे।

4. सामान्‍य चिकित्‍सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का निष्पादन करेंगे, भले ही आप भविष्‍य में कोई भी पोस्‍ट-ग्रेजुएट अथवा अन्‍य चिकित्‍सा अर्हताएं धारित / प्राप्‍त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा कि भविष्य में आप जो योग्यता रखते हैं या प्राप्त करते हैं, वह आपको सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है और यदि इंडियन मेडिकल असोशिएशन द्वारा किसी भी शर्त के अनुसार, आपके पास जो योग्यता है या जैसा मामला ऊपर बताए अनुसार बैंक की आवश्यकताओं के साथ आड़े आता है, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस कारण कोई देयता या जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आएगी और उसके खिलाफ आप क्षतिपूर्ति करेंगे और हर समय बैंक की क्षतिपूरित रखेंगे।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक की डिस्‍पेंसरी में चिकित्सा परामर्शदाता की ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्‍य अपेक्षाओं के अतिरिक्‍त, निम्‍नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगी: -

(i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें।

(ii) डिस्‍पेंसरी में लाये गये आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा बैंक परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना तथा उपयुक्‍त अस्‍पतालों को मामले संदर्भित करना चाहे आपको सामान्‍य कार्य समय के बाद ऐसी आवश्‍यकता होने पर बुलाया गया हो।

(iii) सभी प्रकार के इंजेक्‍शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्‍शन लगाने का दायित्‍व और किसी गलत रिएक्‍शन का दायित्‍व आप पर रहेगा। सामान्‍यत: आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्‍टों द्वारा इंजेक्‍शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्‍टों को रुटीन व सरल इंजेक्‍शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्‍शन लगा सकें।

(iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाएगी।

(v) कार्डियो-वासकुलर अथवा अन्य प्रमुख आपात स्थितियों और दुर्घटनाओं के मामले में, यदि चिकित्सा सलाहकार लोकेशन पर उपलब्ध हो तो रोगी के साथ अस्पताल जाना होगा।

6. बैंक द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होने पर आप क्वार्टर में रहने वाले बैंक के स्टाफ के किसी भी सदस्य से मिलेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार विजिट फीस का भुगतान किया जाएगा।

7. यदि आप मामले की वास्तविकता से संतुष्ट हैं, तो आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करेंगे और अन्य योग्य चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

8. आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आवास पर उनके द्वारा आवश्यक होने पर उपस्थित होंगे और स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित विजिट फीस या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। विजिट फीस /परामर्श शुल्क, इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें इंजेक्शन लगाने आदि के शुल्क शामिल होंगे। ऐसी यात्राओं के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

9. यदि और जब आवश्यक हो, तो आप बैंक के किसी भी कार्यालय में किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी की नियुक्ति के लिए चुने जाने वाले किसी भी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य और/या सेवा के लिए उपयुक्तता हेतु समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रमाणित करेंगे।

10. आप बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष / अधिक मूल्‍य की औषधियों या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं पर आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उसकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे।

11. कार्यालय परिसर/कर्मचारी आवास और अधिकारियों के आवास का महीनें में एक बार या बैंक द्वारा तय की गई ऐसी किसी भी अवधि पर निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें स्वच्छता और स्वच्छ स्थिति में रखा गया है।

12. जब भी आवश्यक हो, टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाएंगे और चेचक के लिए टीकाकरण करेंगे।

13. स्टाफ सदस्यों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में 31 मार्च तक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

14. दवाओं के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे और इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी करेंगे।

15. बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दवा इंडेंट्स (drug indents) पर सलाह देना और दवा स्टॉक-शेष और खपत की जांच-पड़ताल करेंगे।

16. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी पेशेवर राय देंगे। इसके अलावा, एलोपैथिक के साथ-साथ आयुष उपचार से संबंधित चिकित्सा बिलों पर उपचार की लागत और अवधि सहित उपचार की उचितता की पुष्टि करने के बाद हस्ताक्षर करना होगा।

17. बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य जैसा कि आमतौर पर एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाना है / करने की आवश्यकता हो, शामिल होंगे, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है।

18. बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधि के लिए पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। नियत पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा आप किसी भी अधिवर्षिता लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी या अन्य प्रतिलाभ/सुविधा के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे।

यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो तो ₹1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर करों की मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।

19. यदि बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे बैंक द्वारा स्वीकार्य विकल्प व्यवस्था (substitute arrangements) करनी होगी (अर्थात योग्यता और अनुभव के संदर्भ में), जो उनके अपने जोखिम और लागत पर होगी।

20. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

21. नियम एवं शर्तों के अनुलग्नक में दी गई आचार संहिता का पालन करना।

22. संविदा/नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि वह उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करे और अनुलग्नक-II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन करे। संविदा की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।

23. संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं होगा।

24. बैंक को समय-समय पर तथा ड्यूटी के घंटों के बाद तथा डिस्पेंसरी के स्थान के आधार पर अपने विवेकानुसार पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार है, यदि यह प्रशासनिक तथा परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

25. अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने के नोटिस पर या इसके बदले में प्रति माह कर्तव्य घंटों के आधार पर गणना किए गए तीन महीने के पारिश्रमिक पर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस कालावधि के दौरान, चिकित्सा परामर्शदाता (MC) को अपनी संविदागत बाध्यताओं का पालन करना होगा, जब तक कि बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से उन्हें इससे छूट न दी जाए।

26. गंभीर दुर्व्यवहार अथवा नियम व शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, बैंक 10 दिन की पूर्वसूचना देकर चिकित्सा परामर्शदाता (MC) की संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल लखनऊ के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।


अनुलग्नक-II

नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर सेवाएं प्रदान करने हेतु नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता हेतु आचार संहिता

1. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी व्यक्ति के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा।

2. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

3. प्रत्येक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा।

4. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा, और न ही वह नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी केंद्रीय या राज्य विधायी निकाय के सदस्य के लिए चुनाव लड़ेगा।

5. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबंध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो।

6. बैंक का कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रेस को भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों से संबंधित कोई भी सामग्री प्रदान नहीं करेगा या चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में अपने कब्जे में आए किसी भी दस्तावेज़, कागज़ या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी क्षति के लिए चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को क्षतिपूरित रखेगा।

7. चिकित्सा परामर्शदाता रोगी के संबंध में गोपनीयता का पूर्णतः पालन करेगा तथा रोगी की जानकारी किसी भी बाहरी व्यक्ति अथवा तृतीय पक्ष के साथ साझा नहीं करेगा। यह गोपनीयता शाश्वत होगी और अनुबंध समाप्त होने के पश्चात भी प्रभावी रहेगी। किसी भी गोपनीय सूचना के उजागर होने के फलस्वरूप बैंक को होने वाली किसी भी क्षति हेतु, चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को क्षतिपूर्ति करने और उसे क्षतिपूरित रखने के लिए बाध्य होगा।

8. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी उपहार की न तो मांग करेगा या न ही उसे स्वीकार करेगा।

9. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

10. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं कर सकता है।

11. चिकित्सा परामर्शदाता को:-

क) जिस समय वह कार्य कर रहा हो तो उसे कार्यस्थल पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से संबंधित कानूनों का कड़ाई के पालन करना होगा;

ख) ड्यूटी के दौरान उसे मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए;

ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए;

घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए;

ङ) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है।

12. कोई भी बैंक चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यदि ऐसी घटनाएं बैंक के संज्ञान में आती हैं तो उनसे लागू कानूनों के अनुसार निपटा जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होगा जिसमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों:

(क) शारीरिक संपर्क एवं इस संबंध में आगे बढ़ना,

(ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध,

(ग) यौन संबंधी टिप्पणियां,

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना,

(ङ) यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

13. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है।

14. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए संदर्भित करने, अनुशंसा करने या उसे पहुंचाने के लिए न तो कोई उपहार, उपादान, कमीशन या इसके लिए कोई बोनस या प्रतिफल न तो देगा, न ही इसकी याचना करेगा, न ही स्वीकार करेगा एवं न ही देने, याचना करने या स्वीकार करने की पेशकश करेगा। कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य किसी इलाज के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: किसी शुल्क के वितरण, अंतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, बंटवारा या शुल्क वापसी के लिए न तो भागीदार बनेगा और न ही कोई पक्षकार बनेगा।

15. क्रम संख्या 13 में किया गया प्रावधान उसके द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति पर डॉयग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य किसी अध्ययन / कार्य हेतु किसी नमूने या सामग्री के संदर्भ हेतु, अनुशंसा करने या इसे प्राप्त करने के मामले में समान रूप से लागू होगा।

16. यदि बैंक चिकित्सा परामर्शदाता उसके द्वारा स्वीकृत अनुबंध की उक्त शर्तों का या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या ढिलाई दिखाता है, या जानबूझकर बैंक के हित के विपरीत कोई कार्य करता है या उसके अनुदेश के विपरीत कार्य करता है या किसी अन्य दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तो 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

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